Government Ration Shop: सरकारी राशन की दुकान कैसे खोलें?
भारत में जरुरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार खाद्य विभाग की सहायता से देश के प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत Ration Ki Dukan स्थापित करती है। ये दुाकनें गरीब परिवारों को रियायती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी, दाल जैसी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाती हैं।
सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक शहर, कस्बें और गांवों में ये दुकानें होना जरुरी हैं। ऐसे में अगर आप अपने गांव या शहर में सरकारी राशन की दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आपको एक फॉर्म भी भरना होगा। लेकिन ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा? राशन की दुकान खोलने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरुरत होगी? और सरकारी राशन की दुकान खोलने के फायदें क्या हैं? ये जानने के लिए आपको आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरु करते हैं –
सरकारी राशन / उचित मूल्य की दुकान क्या है?

आमतौर पर सरकारी राशन की दुकान को उचित मूल्य की दुकान (FPS) भी कहा जाता है। इन दुकानों पर देश की गरीब जनता को चावल, दाल, चीनी, गेहूं, आयोडीन युक्त नमक और कुछ मसालें 2-10 रुपये किलो के बीच मिल जाता है। ये राशन निश्चित मात्रा में आर्थिक रूप से कमजोर (APL) एवं गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को दिया जाता है।
प्रत्येक जिले में राशन व्यवस्था के उचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के खद्य विभाग ने इन दुकानें की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी हैं। अगर राज्य में कहीं भी नई सरकारी राशन की दुकानों की जरुरत है, तो जिला कलेक्टर उसकी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजता है। उसके बाद सरकार दुकान की डीलरशिप के लिए नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन आने पर आप डीलरशिप के लिए अप्लाई करके राशन की दुकान खोल सकते हैं।
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सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए जरुरी शर्तें

उचित मूल्य की दुकान यानी की सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। ये शर्तें अलग-अलग राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। ऐसे में आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये शर्तें पढ़ सकते हैं।
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम आयु 60 साल होनी चाहिए।
- आवेदक को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होना जरुरी है। अगर आप राजस्थान से हैं, तो आपके पास RS-CIT का सर्टिफिकेट होना जरुरी है।
- आवेदक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- सरकारी राशन की दुकान के लिए जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, उसके परिवार को पहले से राशन की दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए।
- अगर किसी व्यक्ति को पहले राशन दुकान का लाइसेंस प्राप्त था, लेकिन किसी कारणवश वो रद्द हो गया है, तो वह व्यक्ति राशन की दुकान के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर सकता है।
- आवेदक के अकाउंट में कम से कम 1,00,000 रुपये होने चाहिए।
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जरुरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो ( कलर)
- पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र – 10वीं/12वीं/ ग्रेजुएशन की मार्कशीट + RS-CIT सर्टिफिकेट ( केवल राजस्थान )
- 1,00,000 रुपये तक का हैसियत सर्टिफिकेट ( तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए )
- दुकान के मैप के 3 ब्लूप्रिंट
- स्टोरेज की डिटेल्स
- स्टोरेज वाली जगह की फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- कैरेक्टर सर्टिफिकेट
सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है?
राशन की दुकान खोलने के लिए दुकान की ऊंचाई 3 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर की होनी ही चाहिए। वहीं दुकान के सामने कम से कम 15 फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए।
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सरकारी राशन की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें? / लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
सरकारी राशन की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए या फिर डीलरशिप खरीदने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी राशन का कोटा ( लाइसेंस) लेने की प्रक्रिया क्या है चलिए जानते हैं –
- राशन की दुकान की डीलरशिप के लिए आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं, तो आप सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क करके डीलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन की फीस 100 रुपये होती है। ( अलग-अलग राज्य में अलग-अलग)
- फॉर्म भरने के बाद आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आपके फॉर्म का निरिक्षण किया जाएगा।
- फॉर्म में भरी गई तमाम जानकारियां सही होने पर आवेदक का इंटरव्यू लिया जाएगा।
- इंटरव्यू के दिनांक की तारीख नोटिस जारी करके या SMS के द्वारा दी जाएगी।
- तय दिनांक पर आवंटन सालहकार समिति के सदस्यों के द्वारा आवेदक का इंटरव्यू लिया जाएगा।
- इंटरव्यू में सफल होने वाली आवेदकों की सूची जारी की जाएगी।
- सफल आवेदकों के डाक्यूमेंट्स का वैरिफिकेशन किया जाएगा।
- इसके बाद सरकार के द्वारा राशन की दुकान खोलने के लिए आवेदक को प्राधिकारी पत्र जारी कर दिए जाएगें।
- प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद आप अपनी राशन की दुकान खोल सकते हैं।
Government Ration Shop खोलने के फायदें
- सरकारी राशन की दुकान खोलने पर आपको अनाज के प्रति क्विंटल पर 90 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का कमीशन रेट मिलता है। हालांकि अलग-अलग राज्य में कमीशन रेट अलग-अलग है।
- सरकारी राशन क दुकान खोलने पर दुकान संचालक को आय का स्थायी स्त्रोत मिल जाता है।
- सरकारी राशन की दुकान एक समाजिक कार्य है, जिसमें आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाे का काम कर रहे हैं।
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FAQs: सरकारी राशन की दुकान खोलने को लेकर अक्सर पूछे जाने वाली सवाल
Q.1 – सरकारी राशन में क्या-क्या मिलता है?
Ans – सरकारी राशन की दुकान पर सरकार के द्वारा गेहूं, चीनी, चावल, दाल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
Q. 2 – उचित मूल्य की दुकानें कैसे स्थापित की जाती हैं?
Ans – भारत में सभी लोगों तक राशन पहुंच सके, इसे लिए भारत सरकार खाद्य विभाक की सहायता से प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तरह सरकारी राशन यानी की उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना करती है।
Q. 3 – 1 आदमी पर कितना राशन मिलता है?
Ans – भारत में सरकारी राशन की दुकान पर एक व्यक्ति को प्रति माह 35 किलो राशन दिया जाता है। हालांकि अलग-अलग राज्य के अनुसार ये मात्रा अलग-अलग हो सकती है।
Q. 4 – सरकारी राशन डीलर कैसे बने?
Ans – सरकारी राशन डीलन बनने के लिए आपको डीलरशिप का लाइसेंस लेना होगा। उसके लिए आपको संबंधित राज्य की फूड डिपार्टमेंट वेबसाइट पर जाकर डीलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। अगर सबकुछ सही जाता है, सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाएगा।
Q. 5 – राशन डीलर का कमीशन कितना होता है?
Ans – राशन डीलर को प्रति क्विंटल पर 90 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का कमीशन मिलता है। हालांकि कमीशन की कीमत प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है।
Q. 6 – राशन दुकान खोलने में कितना खर्च आता है?
Ans – सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए आपको कम से कम 40,000 से 1 लाख रुपये तक का खर्चा करना होगा।